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अंतरराज्यीय एवम अंतर-जिला यात्रा के लिए ई पास बिना आवागमन की अनुमति नहीं

नागपुर: कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण लगाने की दृष्टि से महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को ‘चरम आपातकाल’ अंतर-जिला तथा अंतरराज्यीय यात्रा के लिए ई-पास प्रणाली को फिर से शुरू किया है।

पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे covid19.mhpolice.in में चरम आपात स्थिति में केवल ई-पास के लिए आवेदन करें ।

एक प्रेस से वार्ता में पुलिस ने सभी को सूचित किया है कि अंतर-जिला एवम अंतरराज्यीय यात्रा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब किसी को एसेंशियल सर्विस के लिए या  चिकित्सा आपात स्थिति में या परिवार में किसी के अंतिम संस्कार या गंभीर बीमारी जैसी अपरिहार्य स्थिति में हो। इसलिए, पुलिस ने ‘चरम आपातकालीन’ स्थितियों के लिए ई-पास प्रणाली को फिर से शुरू किया और https://covid19.mhpolice.in/ ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है और आवश्यक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं और उनकी यात्रा के कारण का उल्लेख कर सकते हैं।

पुलिस ने बताया कि जिन लोगों के पास ऑनलाइन सिस्टम की सुविधा नहीं है, वे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ई-पास दाखिल करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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