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नागपुर शहर में लागू हुआ संक्रामक रोग अधिनियम ,घर से बाहर निकलने पर होगी जेल
नागपुर:दरअसल नागपुर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एक नया फैसला किया है। जिसके अन्तर्गत सिटी को लॉक डाउन करदिया गया है और लोगों को घर में ही रहने के आदेश दिए गए हैं।यदि कोई बिना कोई गंभीर कारण से घर से बाहर घूमता पाया गया तो उसको एक महीने की जेल हो सकती है।साथ ही यदि सड़क पर कोई निजी वाहन भी दिखाई देता है तो उस पर भी कार्यवाही हो सकती है।
यह फैसला संक्रामक रोग अधिनियम 1987 धारा 10 तहत लिया गया है।राज्य में दिनों दिन बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।