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लाकडाउन : सख्ती से निपटे मनपा और पुलिस

नागपुर. कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव और तीसरे चरण में जाने से रोकथाम को लेकर मनपा, जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने धारा 144 लागू कर लोगों की भीड़ जमा होने पर रोक लगाने का प्रयास भी किया है, लेकिन तीसरे चरण में जाने से यदि बचना हो तो सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करना अनिवार्य है, जिसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए. तमाम प्रयासों के बावजूद सड़कों पर लोगों को आने से रोकने के लिए उपाय पर्याप्त दिखाई नहीं दे रहे हैं.

इससे सड़कों पर एक व्यक्ति भी न आ सके तथा वाहनों पर भी इस तरह की पाबंदी लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के आदेश न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अविनाश घारोटे ने पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी को जारी किए. अदालत ने आदेश में कहा कि समय रहते यदि इस तरह के आदेश जारी किए गए तो लंबे समय तक कोरोना से बचा जा सकेगा.

बचाव किट की किल्लत
सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत मित्र की ओर से बताया गया कि कोरोना से बाधित मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देनेवाले डाक्टरों, नर्स स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को बाधित होने से बचने के लिए हजमेट किट की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में बचाव के इस किट की काफी किल्लत है. इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने राज्य सरकार को किल्लत की ओर विशेष रूप से ध्यान देने और संभवत: एक सप्ताह के भीतर इस तरह की किट प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा के अस्पतालों तथा एमएलए होस्टल में निर्मित किए गए आइसोलेशन वार्ड में उपलब्ध कराने के आदेश दिए.

अदालत को बताया गया कि कोरोना की जांच के लिए लैब स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार अकोला और मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के लिए राज्य सरकार की ओर से मंजूरी प्रदान की गई है. इसी तरह यवतमाल, गड़चिरोली, चंद्रपुर जैसे क्षेत्रों में भी 2 सप्ताह के भीतर लैब सुनिश्चित करने के आदेश सरकार को दिए.

विदर्भ के जेलों में बनाएं आइसोलेशन वार्ड
अदालत मित्र की ओर से बताया गया कि न तो सेंट्रल जेल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया और न ही घरेलू उड़ानों से नागपुर एयरपोर्ट पर आनेवाले यात्रियों की स्क्रिनिंग की जा रही है, जिसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने यदि सेंट्रल जेल और विदर्भ के अन्य जेलों में आइसोलेशन वार्ड निर्मित नहीं किए गए हो तो एक सप्ताह के भीतर विदर्भ के सभी जेलों में आइसोलेशन वार्ड निर्मित करने की दिशा में कदम उठाने के आदेश राज्य सरकार को दिए.

साथ ही अदालत ने नागपुर एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानों से आ रहे यात्रियों की स्क्रीनिंग स्थिति में सुधार होने तक सुनिश्चित करने के आदेश भी सरकार को दिए. अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी के साथ समन्वय रखते हुए पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए.

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