आज मध्य रात्रि से हुआ एपिडेमिक डीसीसेस एक्ट लागू , 31 मार्च तक सिनेमाघर और मॉल रहेंगे बंद
नागपुर : महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कुछ दिनों के बंद का आदेश जारी किया है । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है के आज मध्य रात्रि से मॉल,सिनेमाघर,स्कूल , इंस्टीट्यूशन, जिम , स्विमिंग पूल आदि बंद रहेंगे । हालाकि प्राइवेट कंपनीज और कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाले एम्पलाई घर से काम कर सकते है किन्तु कहीं भी भीड़ वाले इलाके में जाने से बचें। यह आदेश महामारी एक्ट 1897 के तहत जारी किया गया है ,अभी देखें तो इसे 31 मार्च तक के लिए लागू किया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार ,अभी तक महाराष्ट्र में कोरोना के 17 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। जिसमे मुंबई में 3 , नागपुर में 3 पुणे में 10 और ठाणे में 1 व्यक्ति इंफेक्टेड पाया गया है। फिलहाल यह आदेश मुंबई ,नवी मुंबई ,नागपुर ,पुणे , पिंपरी और चिंचवड़ के लिए जारी किया गया है।अभी तक भारत में कोरोना के 81 केस पॉजिटिव है।