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राष्ट्रपति ने किया रंजन गोगोई को राज्य सभा के लिए मनोनीत

दरअसल राष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य चुनने का अधिकार होता है और इसी अधिकार को प्रयोग में लाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदजी ने,रंजन गोगोई को राज्य सभा का सदस्य चुना है।यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 80 खंड के साथ 3 पठित,उपखंड(क) के तहत पूरी की गयी ।इसके अनुसार एक नामित सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ती को भरने के लिए, राज्यसभा में श्री रंजन गोगोई को मनोनीत किया है। दरअसल यह रिक्ति केटीस तुलसी के रिटायरमेंट के जाने के बाद भरनी थी। 

देखा जाए तो श्री रंजन गोगोई पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं।कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं इसके साथ ही उनकी छवि भी आमजन में काफी अच्छी रही है।
संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 12  हस्तियों को राज्य सभा सदस्य नामित करने का अधिकार होता है। इसमें अलग 
अलग क्षेत्र से आये सदस्य होते है जैसे सिनेमा ,खेल ,विज्ञान  ,कला आदि। 

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