कर्मचारियों का अवैध निलंबन: उच्च न्यायालय का मुंढे को नोटिस जारी
नागपुर:- नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पो. लि कंपनी में अनुबंध कर्मचारियों को अवैध रूप से निलंबित करने का दावा याचिका में मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने नगर आयुक्त मुंढे और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। देवेंद्र महाजन और सात अन्य कर्मचारियों ने चुनौती याचिका दायर की है।
याचिका के अनुसार, नगर आयुक्त ने नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीईओ होने का दावा कर अवैध रूप से निलंबन कारवाई कर दि है। 16 जून, 2020 को मुंढे ने सात कर्मचारियों में से छह को निलंबित करने का एक आदेश जारी किया। एक कर्मचारी को सेवा से सीधे निलंबित कर दिया गया।
कानून के तहत कोई अधिकार नहीं होने के साथ, मुंडे ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को जब्त कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि पद का दुरुपयोग और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करना गैरकानूनी था।
याचिकाकर्ताओं ने निलंबन आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। मामले में सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियां सुनने के बाद अदालत ने नगर आयुक्त मुंढे को निर्देश दिया कि स्मार्ट सिटी निदेशक सहित अन्य प्रतिवादियों को जारी नोटिस का जवाब दाखिल करें।