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घर खरीदने की मंशा हैं? अब मिलेगी राहत

नागपुर: प्रॉपर्टी खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए अब खुशखबरी आई है। लेन-देन खरीदी और बेचने पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी सरकार द्वारा कम कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में स्टैम्प ड्यूटी तीन प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल दो प्रतिशत होगी। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो इस घडी में घर खरीदने की कोशिशों में हैं, यह नई रियायत उनके घर के सपने को सच करने में मदद करेगी। रियल एस्टेट कारोबार को भी इससे गति मिलने की उम्मीद है।

कोरोना महामारी ने कई उद्योगों को बंद कर दिया, जिससे रोजगारों पर संकट आ गया। इसका कई लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ा। रियल एस्टेट कारोबार भी इससे काफी आहत हुआ, इस पर भी गिरावट और जीएसटी का बड़ा असर पड़ा है। लोग घर खरीदने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। रेडिरेकनर की दरें भी अधिक महसूस की जा रही थी।

इसलिए पिछले दो वर्षों में, रेडिरेकनर की दरो में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। रेडिरेकनर की दरें अबकी बार भी समान ही रखी गईं थीं। लेकिन फिर भी, अचल संपत्ति का कारोबार ज्यादा उछाल नहीं पा सका है। इसलिए अब सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी को और कम करने का फैसला किया है। इस हिसाब से दो फीसदी स्टैम ड्यूटी और एक फीसदी सरचार्ज कम होगा। नई दरें 1 सितंबर से लागू होंगी।

नागपुर में, दरें निम्नानुसार होंगी:
नागपुर शहर में सबसे ज्यादा स्टैम ड्यूटी लगती थी। महाविकास आघडी सरकार ने मेट्रो में एक प्रतिशत की कमी की। उन्होंने एनआईटी के नाम से लिया जा रहा शुल्क भी कम किया है। वर्तमान में 6 प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाया जा रहा है। इसमें एक प्रतिशत LBT है। अब केवल तीन फीसदी शुल्क लगेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह शुल्क पांच प्रतिशत है, लेकिन अब यह केवल दो प्रतिशत है। यह दर 31 दिसंबर 2020 तक होगी। इसे 1 जनवरी से एक फीसदी बढ़ाया जाएगा।‌‌

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