नए साल में गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर डिजिटल भुगतान नियमों में ये बड़े बदलाव जानें क्या है.
नया साल शुरू हो गया है। देश में हर महीने की शुरुआत से कुछ बदलाव या नए नियम लागू हो जाते हैं। ऐसे में नए साल की पहली तारीख यानी 1 जनवरी 2022 में कुछ नए नियम और बदलाव देखने को मिले हैं. आम लोगों से लेकर प्रोफेशनल्स तक इन बदलावों का असर होगा। नए साल में एलपीजी की कीमत से लेकर बैंक के एटीएम तक डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ-साथ गूगल और पोस्ट पेमेंट बैंक के नियम में होंगे।
एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा
इस नियम का मतलब है कि बढ़ा हुआ शुल्क मुफ्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद लागू होगा। इस संबंध में हर बैंक अपने-अपने तरीके से ग्राहकों को जानकारी दे रहा है. बैंक के नोटिस में कहा गया है कि 1 जनवरी 2022 से फ्री लिमिट प्लस एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज 20 रुपये + जीएसटी से बढ़ाकर 21 रुपये + जीएसटी कर दिया जाएगा। यानी अब ग्राहकों को पहले के मुकाबले सिर्फ एक रुपये ज्यादा चुकाने होंगे।
कपड़े और जूतों की बढ़ती कीमतें
अगले साल 1 जनवरी से कपड़े और जूते और महंगे हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने विभिन्न प्रकार के कपड़ों, परिधानों और जूतों पर वस्तु और सेवा कर की दर को बढाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह दर 5 फीसदी थी। जीएसटी की नई दरें 1 जनवरी, 2022 से लागू होंगी। हालांकि, कुछ सिंथेटिक फाइबर और यार्न पर जीएसटी की दर भी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी गई है।
FMCG उत्पाद और महंगे हो जाएंगे
नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ होगी। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ऑटो तक, स्टील के दाम बढ़ेंगे। इसके अलावा, आपको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) उत्पादों और लॉजिस्टिक्स के लिए नए साल से अधिक भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन खाने पर पांच फीसदी टैक्स
स्विगी और जोमैटो जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां भी प्रक्रियात्मक बदलावों के तहत अपनी सेवाओं पर जीएसटी लगाएगी। कंपनियों को इन सेवाओं के बदले में जीएसटी जमा करना होगा और इसे सरकार को जमा करना होगा। इसके लिए उन्हें सर्विस बिल जारी करना होगा। इससे ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट पहले से ही जीएसटी लगा रहे हैं।
ऑनलाइन ऑटो बुकिंग हो जाएगी महंगी
नए साल से ऑटो रिक्शा से यात्रा करना भी महंगा हो जाएगा। दरअसल, जीएसटी प्रणाली में कर दरों और प्रक्रियाओं में बदलाव के कारण ई-कॉमर्स सेवा प्रदाताओं को परिवहन और रेस्तरां क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करना होगा।
कम टैक्स देने में सख्ती
साथ ही सीबीआईसी की अधिसूचना के मुताबिक कम या टैक्स न चुकाने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब तक ऐसा करने वालों के बैंक खाते या संपत्ति जब्त करने की लंबी नोटिस प्रक्रिया होती थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब है कि संपत्ति को अब बिना किसी सूचना के कुर्क किया जाएगा।
रसोई गैस सिलेंडर की कीमत
एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने के पहले दिन तय होती है। हाल के महीनों में एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं और सब्सिडी में गिरावट आई है। यह देखा जाना बाकी है कि नए साल के दिन, 1 जनवरी, 2022 को सिलेंडर की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं।
डाकघर से निकासी के लिए शुल्क
बैंकों की तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाताधारकों को भी अब निकासी के लिए शुल्क देना होगा। यदि आप एक सीमा से अधिक आहरण और जमा करते हैं, तो आपको आईपीपीबी को शुल्क देना होगा। यह नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।
डिजिटल भुगतान नियम
नए साल से ऑनलाइन भुगतान करते समय, आपको हर बार भुगतान करने पर 16 अंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर सहित सभी कार्ड विवरण भरने होंगे। यानी अब जब भी आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या खरीदारी के बाद डिजिटल भुगतान करते हैं, तो आपको हर बार कार्ड की पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है।