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शराब दुकानों को शराब बिक्री संबंधित आदेशों का करना होगा पालन अन्यथा हो सकती है कड़ी कार्यवाही
नागपुर :दरअसल कोविड के बढ़ते संक्रमण के चलते नागपुर जिला प्रशासन ने शराब बिक्री संबंधित महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है।
शासन के द्वारा जारी अधिसूचना को जो की 4 जून 2020 के तहत शराब बिक्री क्षेत्र एफएल , ई -1, ई-2 क्षेत्रों में सील बंद शराब बेची जा सकती है। ( एस पर कंटेंटमेंट जोन रूल)
एफएल-2 ,एफएल -3, एफएल बीआर -2 ,सीएल -3 जोन में रात्रि 9 बजे तक शराब बेची जा सकती है।
एफ एल -1 व सीएल -1 में शराब बिक्री समय रात्रि 8 बजे तक ही रहेगा ।
इसके साथ ही होम डिलीवरी भी दे सकेंगे और काउंटर सेल भी चालू रहेगी। हालाकि देशी शराब की घर पहुंच बिक्री बन्द रहेगी।
सिर्फ विदेशी शराब ही होम डिलीवरी दी जाएगी। लेकिन यह बिक्री बॉटल सील्ड होना जरूरी है।
उपरोक्त सभी नियमों का पालन का करना जरूरी है। अन्यथा शासन द्वारा दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।