दरअसल ऑक्सीजन सिलिंडर व वेंटिलेटर की पूरी उपलब्धता न होने के कारण उच्च न्यायालय की नागपुर खंड पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि कोरोना के बढ़ते प्रसार के कारण संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है ऐसे में रोगियों को सही उपचार मिलना जरूरी है।और इसी संबधित विषय में हाई कोर्ट में कई दिनों से याचिका दर्ज थी। और गुरुवार को न्यायमूर्ति रवि देशपांडे व पुष्पा गनेरीवला के सामने सुनवाई हुई।
शहर के सरकारी तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वेटिलेटर व ऑक्सीजन सिलिंडर जैसे आवश्यक उपकरणों की कमी है साथ ही स्वस्थकर्मियों व आईसीयू बेड की भी कमी है। कोरोना मरीजों की दिन ब दिन बढ़ती संख्या के साथ आवश्यक उपकरणों का होना भी जरूरी है। किन्तु इन सभी उपचार जरूरी उपकरणों की कमी के चलते मरीजों को इलाज के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है और ऐसे में इलाज की देरी के कारण उनकी जान का खतरा भी है।
इसी विषय में न्यायालय ने आदेश दिए है किं सभी जरूरी उपकरण के जल्द से जल्द इंतजाम किए जाएं ताकि मरीजों को सही व समय रहते उपचार मिल पाए।
मनपा आयुक्त व कोरोना निवारण टास्क फोर्स को भी निर्देशित भी किया और कहा कि यह आपकी जिम्मेदारी है के हर नागरिक को जरूरी उपचार मिले और इलाज के लिए उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में इलाज के लिए भटकना ना पड़े।
और इसी विषय को लेकर 15 सितंबर से लेकर रोज़ सुबह 10:30 बजे सबंधित सुनवाई निश्चित की है।