नागपुर में जारी हुई नई गाइडलाइन अब रात 8 बजे तक खुली रहेगी दुकानें,और 11 बजे तक रेस्टोरेंट
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नागपुर ने अपनी बैठक में जिले में विभिन्न गतिविधियों के लिए और अधिक छूट की अनुमति देने का निर्णय लिया
वर्तमान में कोरोना पॉजिटिविटी रेट तथा ऑक्सीजन बेड कंजप्शन के प्रतिशत को देखते हुए नागपुर जिला अभी भी स्तर 1 के मानदंडों को पूरा कर रहा है।
रवींद्र ठाकरे, कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट, नागपुर एतद् द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों में छूट की अनुमति देते हुए आदेश जारी करते हैं।
उक्त आदेश पूरे नागपुर जिले में 21 जून, 2021 को सुबह 7.00 बजे से 28 जून 2021 को सुबह 07.00 बजे तक लागू रहेगा।
जरूरी वस्तुओं, गैर जरूरी वस्तुओं से संबंधित दुकानों एवम प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है-
मॉल/थिएटर (मल्टीप्लेक्स के साथ-साथ सिंगल स्क्रीन)/नाट्यगृह आदि को 50 पर्सेंट के साथ रात 8 बजे तक काम करने की परमिशन दी गई है। केपेसिटी
- 50% के साथ रेस्तरां का समय 11 बजे तक बढ़ा दिया गया है –
सार्वजनिक स्थान / खुले मैदान / पैदल / साइकिल चलाने की अनुमति सुबह 5 बजे से 9 बजे और शाम 5 बजे से 9 बजे
तक – निजी कार्यालयों तथा कार्यालयों की उपस्थिति सहित- सरकारी कार्यालय और निजी यदि अनुमति हो तो) खेल (जिमनैजशियम सहित) को नियमित रूप से कार्य करने की अनुमति है –
व्यायामशाला सहित खेलों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से 9 बजे तक (इनडोर और आउटडोर दोनों) काम करने की अनुमति है। - सभा (सामाजिक/सांस्कृतिक/मनोरंजन) की अनुमति 50% क्षमता या 100 व्यक्तियों में से जो भी कम हो – 50% क्षमता या 100 व्यक्तियों के
साथ विवाह की अनुमति, जो भी कम हो –
अधिकतम 50 लोगों के लिए अंतिम संस्कार की अनुमति –
पुस्तकालय, पढ़ने के कमरे 8 तक की अनुमति है। दोपहर
1 बजे तक शॉपिंग मॉल में रेस्तरां और बार को कुल क्षमता के 50% के साथ
अनुमति दी गई – गोरेवाड़ा जंगल सफारी को रात 8 बजे तक परमिशन दी गई –
कोचिंग कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी
इस बीच स्कूल, कॉलेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, स्वीमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे