नागपुर वासिओ, सावधान 31 दिसंबर को पार्टी करेंगे तो 5 साल तक की सजा
नागपुर: कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और ओमिक्रॉन संकट को देखते हुए 31 दिसंबर को नागपुर में पार्टियों पर रोक लगा दी गई है. इसलिए राज्य आबकारी विभाग पार्टियों और बिना लाइसेंस शराब पीने वालों पर नजर रखेगा. इसके लिए विभाग ने आठ फ्लाइंग स्क्वायड नियुक्त किए हैं। इनमें से तीन दस्ते शहरी क्षेत्रों में और तीन ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात किए जाएंगे। इसलिए दो टीमें मुख्यालय पर होंगी। शहर में अवैध शराब की बिक्री पर टीम की पैनी नजर रहेगी।
नागपुर शहर में 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। इसलिए अगर कोई पार्टी का आयोजन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पार्टी का आयोजन करने पर 3 से 5 साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।