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डिवाइडर वाली सड़कों के पास स्तिथ दुकानों पर अब नहीं लगेगा ऑड इवन रूल – एनएमसी
नागपुर: तीन महीने के के बाद, नागपुर नगर निगम सभी गैर-जरूरी दुकानों को 2 सितंबर से सभी दिनों में खुली रहने की अनुमति देगा।
अब, सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें, जहां सड़क विभाजित है, को कार्य करने की अनुमति होगी। नया नियम उन सभी गैर-जरूरी दुकानों के लिए भी लागू होगा जब वे स्टैंड-अलोन हैं, मंगलवार को नगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी अधिसूचना।
यह नया नियम इतवारी, महल, गांधीबाग आदि क्षेत्रों में स्थित दुकानों पर लागू नहीं होगा जहाँ सड़कें संकरी हैं और वहाँ कोई डिवाइडर नहीं है।वे दुकानें 30 सितंबर तक ऑड इवन के रूल का पालन करना होगा।
सभी गैर-जरूरी दुकानों को उन सड़कों पर पूरे दिन खुला रहने दिया जाएगा, जहां दूसरी तरफ दुकानें नहीं हैं। अन्य सभी सड़कों पर ऐसी गैर-जरूरी दुकानों को पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार वैकल्पिक दिनों (पी 1 और पी 2 आधार) पर खोलने की अनुमति होगी।
अलग-अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अनुसार 100% कैपेसिटी से हॉटेल्स और लॉज खुले रहेंगे लेकिन आवश्यक सावधानियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गाइडलाइन्स का ध्यान रखना जरूरी है।
ऐसी सभी गैर-आवश्यक दुकानों को अब मौजूदा शाम 7 बजे तक ही खुला रहने दिया जाएगा ना की 9 बजे तक।
शराब की दुकानें पहले के दिशानिर्देशों के अनुसार काम करती रहेंगी।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (मॉल और बाजार परिसर में शामिल हैं), बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान भी अभी बंद ही रहेंगे।
स्कूल,कॉलेजेस,एजुकेशनल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन 30 सितंबर तक ऑनलाइन /डिसटेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके साथ ही सामाजिक,राजनीतिक, खेल,मनोरंजन, एकेडमिक,सांस्कृतिक,धार्मिक कार्यों और अन्य बड़ी सभाओं के साथ-साथ मेट्रो रेल के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार सभी आवश्यक दुकानें जिन्हें इन आदेशों से पहले खुले रहने की अनुमति है, वो पहले की तरह ही खुली रहेंगी ।