ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक समेत सभी वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक
रोना वायरस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने वाहनों पर बने नियम और कानून में ढील दी है और मोटर चालकों को एक बड़ी राहत दी है। नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए अब 31 मार्च 2021 तक अवधि दिया गया हैं। इसलिए, भले ही आपके दस्तावेज़ 1 फरवरी, 2020 को समाप्त हों, उन्हें 31 मार्च, 2021 तक वैध माना जाएगा। सरकार ने कोरोना वायरस की इस अवधि के दौरान इस विस्तार को देने का फैसला किया है। केंद्रीय परिवहन विभाग ने आज इसकी जानकारी दी है।
यह चौथी बार है जब केंद्र सरकार ने इस तरह का विस्तार दिया है। इससे पहले अगस्त में सरकार ने कहा था कि दस्तावेज 31 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। अभी कई लोग नविनीकरण की धांधली में चल रहे थे। इस बीच, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुछ वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने कुछ और रियायतों की अपील की थी। इसमें कुछ वाहन ऐसे भी शामिल थे जो अभी तक सड़क पर नहीं उतर सके। इसमें स्कूल बस संचालक भी शामिल थे।
फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) सहित प्रमुख दस्तावेजों को अपडेट नहीं करने पर भी अब घबराने या जुर्माना देने की जरूरत नहीं है।