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हाईकोर्ट का लेबोरेटरीज को आदेश , RTPCR रिपोर्ट पेशेंट्स को वाट्स एप पर उपलब्ध कराएं

नागपुर: कोविड -19 पेशेंट की बढ़ती संख्या के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक बड़ी राहत देते हुए, गुरुवार को पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को सख्त आदेश दिया है कि वे RTPCR टेस्ट की रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेजने के लिए व्यवस्था करें तथा साथ ही एक हार्ड कॉपी भी सौंपें।

वर्तमान में, विशेष रूप से सरकार द्वारा संचालित फैसिलिटीज पर टेस्ट देने वालों को अगले दिन अपने RTPCR रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से वहां जाने की जरूरत है,इसमें उन्हें स्वयं को और अन्य लोगों को संक्रमणों को बहुत बड़ा खतरा है। 

डॉ मुकेश चांडक काउंसिल राहिल मिर्ज़ा के माध्यम से एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए, खंडपीठ जस्टिस जका हक तथा अमित बोरकर ने प्रयोगशालाओं को 24 घंटे के भीतर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) वेबसाइट पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के रिपोर्ट को अपलोड करने का निर्देश दिया।

“जिनका टेस्ट नेगेटिव है ऐसे पेशेंट्स की रिपोर्ट भी सात दिनों में ICMR पोर्टल पर अपलोड हो जानी चाहिए। यह व्यवस्था अगले आदेशों तक जारी रहेगी।”

डॉ चांडक के अनुसार,उपचार में देरी इसलिए होती है क्योंकि प्रयोगशालाओं को प्रोसेस करने में समय लगता है और इसके साथ ही आईसीएमआर वेबसाइट पर अपलोड भी करना होता है, लेकिन कई बार सर्वर प्रक्रिया को धीमा कर देता है।

हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया की वर्तमान में कोविड महामारी विकराल रूप ले चुकी है ,इस संकट से निपटने के लिए शहर में ऑक्सीजन-उत्पादक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था।सरकार ने सूचित किया है कि उसने मुख्य रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

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