बिगिन अगेन: 8 जुलाई से होटल और लॉज भी खुलेंगे
मुंबई:- कंटेन्मेंट क्षेत्रों को छोड़कर, राज्य सरकार ने बुधवार, 8 जुलाई से होटल, लॉज और गेस्ट हाउस को क्षमता से 33 प्रतिशत की सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुमति दी है। मिशन बिगिन अगेन के तहत, इन व्यवसायों को कोरोना काल के नियम और शर्तों के साथ सेवाएं शुरू करने की अब अनुमति है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को होटल एसोसिएशन के साथ एक बैठक की। इसमें, मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस व्यवसाय को शुरू करने की प्रक्रिया जल्द तय की जाएगी। तदनुसार, अब अनुमति दी गई है। इस संबंध में आदेश मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार 6 जुलाई को जारी किया
नियमों का पालन: होटल के फ्रंट व्यू में कोविड के बारे में निवारक उपायों और दिशानिर्देशों के बारे में सूचना बोर्ड, साथ ही भीड़ से बचने और उचित पार्किंग व्यवस्था, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सामाजिक दूरी बनी रहे। थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा, रिसेप्शन रूम में सुरक्षात्मक ग्लास होना चाहिए।
कीटाणुरोधी लिक्विड सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। होटल लॉजिंग के अंदर गेस्ट और स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, मास्क ग्लोज पहनना अनिवार्य। होटल में डायनिंग गैदरिंग नही होगी। होटल में जिम स्विमिंग को अनुमति नही होगी, डिस्पोजेबल चीजों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा।
स्टाफ सहित अतिथि को मास्क, दस्ताने आदि प्रदान किए जाने चाहिए। मुद्रा विनिमय के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर जोर देना होगा। लिफ्ट मे संख्या भी नियंत्रित होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग के संबंध में समय-समय पर दिए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत होनी चाहिए। केवल बिना किसी लक्षण वाले मेहमानों को होटल में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए, उन्हें मास्क पहनना जरूरी होना चाहिए।
आरोग्य सेतु ऐप को उनके मोबाइल पर डाउनलोड कराना होगा। एवं उन्हें अपने यात्रा विवरण, स्वास्थ्य जानकारी और पहचान पत्र भी प्रदान करना आवश्यक है। होटल के कमरे साफ और सॅनिटाईज होने चाहिए। प्रत्येक अतिथि के जाने के बाद इस प्रक्रिया को दोहराया जाना चाहिए। यदि कोई मेहमान बीमार या उसमे लक्षण हैं, तो उन्हें कॉरंटाइन कराना आवश्यक है।